सार
Rajasthan : सहकारिता विभाग ने 16 जून को चार अलग-अलग आरोप पत्र जारी कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 नियम-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की, लेकिन कार्मिक विभाग ने सीसीए नियम-16 में कार्यवाही की प्रारम्भ

विस्तार
राजस्थान । डिजिटल डेस्क | 6 नवंबर | प्रदेश के सहकारिता विभाग में चार बड़े पदों पर पदस्थ अधिकारियों को कार्मिक विभाग (DOP) ने सीसीए नियम 16 में चार्जशीट दी है । साथ ही, आरोपों के संबंध में लिखित कथन आदेश विभाग को प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है । हालांकि इस अवधि तक लिखित कथन आदेश कार्मिक विभाग को प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने के लिए भी चेताया गया है । दरअसल, कार्मिक विभाग (DOP) द्वारा सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी संजय पाठक (सी. स्केल), जितेन्द्र प्रसाद (सी. स्केल), संदीप खण्डेलवाल, सुरेन्द्र सिंह राठौड़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 नियम-16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई हैं । इन अधिकारियों द्वारा पद का दुरूपयोग करने, संस्था को आर्थिक हानि पहुंचाने तथा विभाग की छवि धूमिल करने से संबंधित अधिरोपित आरोपों के क्रम में यह कार्यवाही की जा रही है ।
विभाग ने 17 सीसीए में कार्यवाही प्रारम्भ की
सहकारिता विभाग ने राजस्थान सविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवंअपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत 16 जून को चार अलग-अलग आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की । जिसमें अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी संजय पाठक (सी. स्केल), जितेन्द्र प्रसाद (सी. स्केल) एवं संदीप खण्डेलवाल, सुरेन्द्र सिंह राठौड़ के विरुद्ध कार्यवाही के लिए 17 सीसीए की चार्जशीट प्रस्तावित की गई।
कार्मिक विभाग ने बदल दी चार्जशीट
सहकारिता विभाग द्वारा 16 जून को इन चार अधिकारियों को 17 सीसीए में चार्जशीट दी गई । किन्तु कार्मिक विभाग ने प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखकर इन चार अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रारंभ नियम-17 की कार्यवाही को अडोप्ट कर आगामी कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के तहत प्रारम्भ की है।
बड़े पदों पर पदस्थ यह अधिकारी
सहकारिता विभाग की जयपुर स्थित नेहरू सहकार भवन की बिल्डिंग में सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) कार्यालय में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) के पद पर संदीप खंडेलवाल एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) के पद पर सुरेंद्रसिंह राठौड़ पदस्थ हैं । हालांकि 31 अक्टूबर को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के चलते सुरेंद्रसिंह राठौड़ की राज्य सहकारिता सेवा (Rcs) से सेवानिवृत्ति हो गई है । वही राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) में प्रबंध निदेशक के पद पर संजय पाठक तथा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में प्रबंध निदेशक पद पर जितेंद्र प्रसाद शर्मा पदस्थ है ।
16 और 17 सीसी की चार्जशीट में ये अंतर
राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील नियम 1958 में 16 सीसी के तहत अनुशासनहीनता के लिए सरकारी कर्मचारी को दंडित किया जा सकता है. इसमें वह दोषी पाया जाता है, तो उस पर गंभीर दंड लगाया जाता है, जैसे वेतन वृद्धि रोकना या सेवा से बर्खास्त, निलंबन करना. इसमें दोषी कार्मिक को चार्जशीट कार्मिक विभाग स्तर से मिलती है । जबकि 17 सीसी के तहत पदोन्नति रोकना या आर्थिक नुकसान की वसूली शामिल हो सकती है ।


