केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के 20 प्रतिशत पदों पर पैक्स व्यवस्थापकों का होगा चयन

सार 

Rajasthan : केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCB) में व्यवस्थापक से बैंकिंग सहायक (Banking assistant) पद पर चयन के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत पदों पर जल्द होगी चयन प्रक्रिया प्रारंभ : शैक्षिक योग्यता, अनुभव सहित आयु सीमा 26 से 40 वर्ष निर्धारित तथा वेतन वृद्धि का लाभ लेने के लिए कम्प्यूटर योग्यता आवश्यक

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विस्तार

जयपुर । डिजिटल डेस्क । 17 अक्टूबर । प्रदेश में 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCB) में बैंकिंग सहायकों (Banking assistant) के रिक्त 336 पदों पर हाल ही में आईबीपीएस के माध्यम से राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड (RCRB) ने भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाई, अब केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCB) में व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत बैंकिंग सहायकों (Banking assistant) के पदों पर चयन प्रक्रिया भी राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड (RCRB) द्वारा संपन्न करवाई जाएगी । इसके लिए सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) मंजू राजपाल ने 15 अक्टूबर को समस्त सीसीबी एमडी को एक आदेश जारी कर बैंकिंग सहायक के रिक्त पदों की सूचना मांगी । जिसके उपरांत 16 अक्टूबर को सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) कार्यालय के संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग-1) प्रेम चन्द जाटव ने राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड (RCRB) के सदस्य सचिव को अपेक्स बैंक के माध्यम से प्राप्त रिक्तियों की सूचना के साथ सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति भेजी हैं । जिससे अब लग रहा हैं कि जल्द ही सीसीबी में व्यवस्थापकों से बैंकिंग सहायक के पदों पर चयन प्रक्रिया प्रारंभ होगी ।

चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए यह हैं अर्हताऐं

सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) मंजू राजपाल ने 8 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी कर, व्यवस्थापक के लिए बैंकिंग सहायक पद पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तीन अर्हताऐं निर्धारित की हैं, जिसमें भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आवेदक व्यवस्थापक के पास पैक्स में नियमित रूप से चयनित मुख्य कार्यकारी के पद का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए । इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा 26 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित हैं ।

सेवापरिलाभों के भुगतान के लिए नहीं उत्तरदायी

सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा जारी आदेश में बताया गया हैं कि पैक्स में दी गई सेवाओं के सेवापरिलाभों के भुगतान के लिए सीसीबी उत्तरदायी नहीं होगी। वही जिन अभ्यर्थियों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 57 अन्तर्गत वित्तीय अनियमितता, गबन अथवा समिति को हानि पहुंचाने का कोई प्रकरण लम्बित अथवा निर्णित है, उन अभ्यर्थियों के नाम पर बैंकिंग सहायक के पद पर चयन हेतु विचार नहीं होगा ।

चयन होने के बाद व्यवस्थापक पद से देना होगा त्याग पत्र

सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को जारी आदेश के मुताबिक, बैंकिंग सहायक चयन के उपरांत अभ्यर्थी की बैंक में ज्वाइनिंग तभी मान्य होगी, जब अभ्यर्थी द्वारा पैक्स में उनके धारित पद से त्याग पत्र दिया जाएगा । इसके अलावा, बैंकिंग सहायक पद पर चयन उपरांत एक वर्ष की अवधि में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित आरसीआईटी की कम्प्यूटर योग्यता अथवा समकक्ष योग्यता चयनित कार्मिक को प्राप्त करनी होगी। यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही आगामी वेतन वृद्धि देय होगी।

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