जयपुर, 19 जुलाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि विभागीय दिशा निर्देशों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत चयनित राशन कार्डों एवं यूनिटों को आधार मानकर 500 राशनकार्ड की संख्या अथवा 2000 यूनिट के आधार पर नई उचित मूल्य दुकान खोलने के नियम निर्धारित हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र शेरगढ में कोई भी राजस्व गांव सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री प्राप्त करने से वंचित नहीं है। श्री खाचरियावास प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने विधायक श्रीमती मीना कंवर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र शेरगढ में नवीन उचित मूल्य दुकान सृजन के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित 176 उचित मूल्य दुकानों का पंचायत समितिवार विवरण सदन के पटल पर रखा।