दांतडा सहकारी समिति में एक करोड़ से ज्यादा का हुआ गबन

सार 

Jaipur : सहकारिता विभाग ने विधायक रामस्‍वरूप लाम्‍बा के विधानसभा में लगाए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर किया खुलासा, नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की दांतडा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुआ 1 करोड़ से ज्यादा का गबन के लिए व्यवस्थापक केसरसिंह को ठहराया उत्तरदायी

विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क | प्रदेश के नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की दांतडा ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक करोड़ रुपए गबन के लिए व्यवस्थापक केसरसिंह को उत्तरदायी ठहराया गया हैं, ऐसा सहकारिता विभाग ने विधायक रामस्‍वरूप लाम्‍बा के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर लिखित में बताया हैं, दरअसल, विधायक रामस्‍वरूप लाम्‍बा ने सोलहवी विधानसभा के तृतीय सत्र में विधानसभा सचिव को राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया, संचालन संबंधी नियम 131 के तहत विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में दांतडा ग्राम सेवा सहकारी समिति में भ्रष्टाचार के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भेजा, जिसके प्रतिउत्तर में सहकारिता विभाग ने हाल ही में लिखित में बताया किया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत 11 दिसंबर 2024 को जांच परिणाम जारी कर सदस्यो की जमा राशि एवं विनियोजन की अंतर राशि 1 करोड़ 6 लाख 58 हजार 658 रुपए के गबन के लिए व्यवस्थापक केसरसिंह को उत्तरदायी ठहराते हुए मय ब्याज वसूली के निर्देश दिये, साथ ही डी.ए.पी. व यूरिया के भौतिक सत्यापन के वक्त खाद स्टॉक शोर्ट होने के कारण 4 लाख 79 हजार 840 रुपये के गबन के लिए रणजीत जाट सेल्समेन को उत्तरदायी ठहराते हुए वसूली के निर्देश दिए है। विभाग के अनुसार, प्रकरण को अधिनियम की धारा 57 में दर्ज कर धारा 57 (1) में जांच की जा रही है। वही उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अजमेर ने व्यवस्थापक केसरसिंह की परिसत्पतियों की कुर्की के लिए धारा 101 में 12 फरवरी 2025 को आदेश जारी किए है। इसके अलावा समिति अध्यक्ष मानसिंह द्वारा व्यवस्थापक केसरसिंह के विरुद्ध प्रकरण में 12 फरवरी 2025 को पीसांगन पुलिस थाने में प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज करवा दी गई है।

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