सहकारिता मंत्री को निरीक्षक संघ ने तीन सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

सार 

Rajasthan : सहकारिता निरीक्षक संघ बीकानेर जिला अध्यक्ष विक्रमसिंह बेनीवाल ने ग्रेड पे एवं वेतन पे मैट्रिक लेवल बढ़ाने और पदोन्नति पैटर्न बदलने के लिए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक को बीकानेर दौर के दौरान आज सौंपा ज्ञापन

विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 27 जनवरी | सहकारिता विभाग में निरीक्षकों का ग्रेड पे 3600 से 4200 करने और वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 10 के स्थान पर 11 देने एवं निरीक्षक से सहायक रजिस्ट्रार पद पर पदोन्नति का अनुपात 85ः15 करने सहित पदोन्नति में दो वर्ष की शिथिलता बरतने की मांग के निराकरण के लिए सहकारिता निरीक्षक संघ बीकानेर जिला अध्यक्ष विक्रमसिंह बेनीवाल ने सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक को ज्ञापन सौंपा है। जिसके पश्चात सहकारिता मंत्री ने ज्ञापन में प्रस्तुत मांगो का परीक्षण करवाए जाने का सकारात्मक आश्वासन दिया । इस दौरान बीकानेर जिले के समस्त सहकारिता निरीक्षक मौजूद रहें ।

ज्ञापन में बताया गया कि निरीक्षक की ग्रेड पे 3600 निर्धारित हैं, जबकि राजस्थान की अन्य अधीनस्थ सेवाओं में ग्रेड पे 4200 एवं 4800 हैं, वही छठे वेतन आयोग से पूर्व 1951 से लेकर 2006 तक यह असमानता नहीं थी ।वही निरीक्षक संघ ने अब निरीक्षकों की ग्रेड पे 3600 से 4200 करने और पे मैट्रिक लेवल 11 करने की मांग रखी है। इसके लिए खेमराज कमेटी को भी लिखित ज्ञापन प्रस्तुत किया था । लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला है। सहकारिता निरीक्षक संघ ने वर्तमान निरीक्षक से सहायक रजिस्ट्रार पद पर पदोन्नति पैटर्न बदलने की मांग रखकर, वर्तमान में सहायक रजिस्ट्रार पदोन्नति के अनुपात 50ः50 के स्थान पर 85ः15 करने के अलावा पदोन्नति में अनुभव संबंधी दो वर्ष की शिथिलता बरतने की मांग ज्ञापन के जरिए दोहराई है।

ज्ञापन में लेख किया गया है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सहकारिता अधीनस्थ सेवा में निरीक्षकों को निरीक्षक ग्रेड-द्वितीय पद पर नियुक्त किया जाता है, उसके पश्चात 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर निरीक्षक ग्रेड प्रथम पद पर पदोन्नति होती है। वही सहकारिता विभाग के विभिन्न अधिनियम अंतर्गत कार्य यथा धारा 55, धारा 57 अंतर्गत जांच, धारा 58 अंतर्गत विवादों के निपटारे में मध्यस्था, धारा 61 अंतर्गत सहकारी समितियां के परिसमापन कार्य के साथ-साथ सहकारी समितियां में निर्वाचन से संबंधित का कार्य और धारा 99-103 अंतर्गत सहकारी समितियां की संपत्ति कुर्की संबंधी कार्य निष्पादित किए जाते है। इसी तरह राज्य में नई सहकारी समितियां के गठन, प्राथमिक सहकारी समितियां में प्रशासक, क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं सहकारी होलसेल उपभोक्ता भंडारों में महाप्रबंधक सहित सहकारी बैंकों में सहायक अधिशासी अधिकारी के रुप में कार्य निरीक्षक द्वारा किया जाता है।

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