सहकारी समितियों के संचालक मण्डल में व्यक्ति लगातार 2 से अधिक अवधि के लिए निर्वाचित हो सकेगा

जयपुर, 31 अक्टूबर। राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 28 की विद्यमान उपधारा (7-क) हटाई गई है।
अधिसूचना में हटाई गई धारा से कोई भी व्यक्ति अब संचालक मण्डल में लगातार दो से अधिक अवधि के लिए निर्वाचित हो सकेगा। इससे सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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