31 मार्च तक पैक्स गो-लाइव नहीं हुई तो व्यवस्थापक पर होगी कार्यवाही

सार 

Rajasthan : सहकारिता विभाग पंजीयक ने गत दिनों  “सहकार से समृद्धि” विषय पर समीक्षा बैठक ली, प्रथम चरण में 5492 में से महज 2322 पैक्स के गो-लाइव पर किया असंतोष व्यक्त, अब निर्देश दिया कि प्रथम चरण की 5492 में से 31 मार्च 2025 तक गो-लाइव नहीं होने वाली पैक्स में प्रतिबंधित किया जाएगा अल्पकालीन फसली ऋण वितरण

विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 1 फरवरी | केंद्र सरकार ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक योजना, पैक्स (Pacs) कंप्यूटराइजेशन योजना 29 जून 2022 को केंद्रीय स्वीकृति के उपरांत शुरु की, इसी ही योजना के तहत प्रदेश में महज 2322 पैक्स ही गो-लाइव हो पाई है। लेकिन जनवरी तक प्रथम चरण में प्रदेश की 5492 पैक्स (Pacs) को गो-लाइव करने का लक्ष्य था, जो पूरा नहीं हो पाया हैं, जिस पर सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) ने गत दिनों सहकार से समृद्धि विषय पर समीक्षा बैठक के दौरान महज 2322 पैक्स के गो-लाइव होने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया, जिसके पश्चात सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैकिंग) सुरेन्द्रसिंह राठौड़ ने समस्त सीसीबी (CCB) प्रबंध निदेशक को एक पत्र जारी कर, प्रथम चरण की 5492 में से 31 मार्च 2025 तक गो-लाइव नहीं होने वाली पैक्स में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान खरीफ सीजन में वितरित होने वाले अल्पकालीन फसली ऋण (ST Loan) प्रतिबंधित किया जाकर संबंधित पैक्स व्यवस्थापक के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाने का निर्देश दिया है। साथ ही, पंजीयक सहकारिता विभाग के इस आदेश की पालना सुनिश्चित कर प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को सप्ताहिक प्रगति से अवगत कराने के निर्देश भी प्रदान किए गए है।

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