जयपुर । डिजिटल डेस्क | 30 मई | राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग के मामले में जांच को लेकर गठित राज्य स्तरीय जांच कमेटी द्वारा 9 मई 2024 को जो आदेश जारी कर सूचना मांगी गई थी, उस पर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ की ओर से अधिकृत्त प्रतिनिधी हनुमानसिंह राजावत ने अधिवक्ता सारांश विज के जरिए राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जोधपुर में याचिका दायर की, जिस पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस रेखा बोराणा की एकलपीठ ने स्थगन आदेश जारी कर प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर, अध्यक्ष प्रदेश स्तरीय जांच कमेटी/अतिरिक्त रजिस्ट्रार(प्रथम) सहकारी समितियां जयपुर सहित राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जोधपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई 2024 को होगी ।