
जयपुर,27 मार्च। राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर सहकारिता मंत्री के न्यायालय में सुनवाई का समय बदलकर दोपहर 2.30 बजे के स्थान पर प्रातः 11.00 बजे किया गया है। सहकारिता विभाग के सहायक शासन सचिव श्री जी.एस.चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 104 एवं 107 के तहत दर्ज अपील व निगरानी के प्रकरणों की सुनवाई प्रातः 11 बजे से होगी। उन्होंने बताया कि यह समय 15 अप्रैल 2025 से 27 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।