
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 8 जून | राज्य में सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के एक अधिकारी का पदस्थापन एक कार्यालय में कितनी अवधि तक किया जा सकता हैं, इसके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं, दरअसल, विधानसभा (Legislative assembly) के अन्तः सत्र में विधायक देवेन्द्र जोशी के सवाल पर सहकारिता विभाग (Cooperative Department) ने हाल ही में लिखित प्रतिउत्तर दिया कि विभाग में एक कार्यालय में एक ही पद पर पदस्थापन की अवधि के संबंध में कोई नियम जारी नहीं किए गए हैं, इसके साथ ही, अधिकारी कर्मचारी का पदस्थापन राज्य हित में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राज्य सरकार द्वारा किया जाता हैं, इसके अलावा विधायक द्वारा जोधपुर जिले में अधिकारियों खिलाफ लंबित जांच प्रकरणों के संबंध में सवाल किया गया, जिसका जवाब दिया गया कि जोधपुर जिले में सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध 20 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 16 प्रकरण में अंतिम निर्णय दिया गया, वही 4 प्रकरण अभी तक लंबित है।