उच्च स्तर से निर्णय के पश्चात सेवानियम का ड्राफ्ट तैयार करेगी कमेटी

सार

Rajasthan News : 9 सदस्य कमेटी ने तीन बिन्दुओं के निष्कर्ष भेजे उच्च स्तर पर, अब निर्णय के उपरांत होगा सेवानियम का ड्राफ्ट तैयार, कमेटी की बैठक में केंद्रीय सहकारी बैंक के तैयार ड्राफ्ट सेवानियम एवं पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों के सेवानियम 2022 पर गहनता से विचार

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विस्तार

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 20 जुलाई | प्रदेश में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी के सेवा नियम बनाए जाने के संबंध में 12 फरवरी 2020 को जारी विभागीय आदेश के अनुसार एक कमेटी का गठन होने के पश्चात दो माह पहले गठित कमेटी की बैठक अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) प्रधान कार्यालय जयपुर की अध्यक्षता संपन्न हुई, जिसमें केंद्रीय सहकारी बैंक के तैयार ड्राफ्ट सेवानियम एवं पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों के सेवानियम 2022 पर गहनता से विचार विमर्श कर, पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों के सेवानियम 2022 में स्वीकृत स्टाफ स्ट्रैथ के अनुसार बैकिंग सहायक के पदों पर 20 प्रतिशत चयन संबंधित कार्यक्षेत्र की पैक्स-लैम्पस के व्यवस्थापकों से किए जाने वही, प्रचलित सेवानियम में ऋण पर्यवेक्षक का चयन व्यवस्थापकों से किए जाने के प्रावधान के संबंध में विचार विमर्श कर, कमेटी ने निष्कर्ष दिया कि, यदि सेवा नियम, 2022 को मध्यनजर रखते हुए केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रस्तावित सेवा नियम में बैंकिंग सहायक के पद 20 प्रतिशत, व्यवस्थापक के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, तो इस स्थिति में स्टॉफ स्ट्रैन्थ अनुसार ऋण पर्यवेक्षक के पद (जो वर्तमान में सभी बैंकों में लगभग रिक्त है) रिक्त ही रखे जाएंगे, जब तक की स्वीकृत स्टॉफ स्ट्रैन्थ से इन पदों को समाप्त नहीं कर दिया जाए ।

निर्णय के पश्चात सेवा नियम का तैयार होगा ड्राफ्ट

कमेटी की बैठक के पश्चात जारी हुए आदेश के मुताबिक, केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स-लैम्पस की मोनेटरिंग व निरीक्षण इत्यादि कार्यों के दृष्टिगत रखते हुए ऋण पर्यवेक्षक का पद पूर्व की भांति रखे जाने पर निर्णय हो जाता है तो तद्नुसार पैक्स-लैम्पस कर्मचारी सेवा नियम, 2022 में भी यथा स्थान संशोधन कराया जाने, के अलावा, अगर ऋण पर्यवेक्षक के पद को समाप्त किये जाने पर निर्णय होता है तो स्वीकृत स्ट्राफ स्ट्रैन्थ में इन पदों को समान वेतन श्रृखंला के पद बैंकिंग सहायक पद में समाहित करते हुए बैंकिंग सहायक के पदों की संख्या बढ़ाई जाने का निर्णय अपेक्षित होगा, इन बिन्दुओं पर उच्च स्तर से निर्णय उपरान्त ही कमेटी द्वारा प्रस्तावित सेवा नियम का ड्राफ्ट तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया हैं,

9 सदस्य वाली कमेटी का गठन

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक व प्रदेश के केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा नियम बनाये जाने के संबंध में 12 फरवरी 2020 को जारी विभागीय आदेश के अनुसार एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) प्रधान कार्यालय जयपुर को अध्यक्ष तथा संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) प्रधान कार्यालय जयपुर को सदस्य सचिव बनाया गया, इसके अलावा अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्केटिंग) प्रधान कार्यालय जयपुर, प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) प्रधान कार्यालय जयपुर, संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम) प्रधान कार्यालय जयपुर, महाप्रबंधक (वाणिज्य) राजफैड जयपुर, प्रबंध निदेशक कोटा सीसीबी, प्रबंध निदेशक जयपुर सीसीबी को कमेटी में सदस्य बनाया गया हैं ।

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