अर्बन सहकारी बैंकों में कार्मिक भर्ती करने व 99-100 वसूली के लिए अधिकृत-आमेरा

सार 

Jaipur : रेलवे को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन व बोर्ड डायरेक्टर्स ने सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा के नेतृत्व में सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव एवं पंजीयक श्रीमती मंजू राजपाल से की मुलाकात

विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क | रेलवे एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन सचिव रामनिवास सैनी, उपाध्यक्ष प्रशान्त शर्मा, संगठन सचिव हंसराज गिलानिया एवं बैंक बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, निदेशक देशराज सिंह के शिष्ट मंडल ने आज सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा के नेतृत्व में सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मंजू राजपाल से मुलाकात की ।

सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा बताया कि रेलवे कर्मचारियों के लिए 1945 में रेलवे एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव बैंक स्थापित किया गया था, जो जयपुर, कोटा, अजमेर, बंदीकुई, फुलेरा पांच शाखाओ के साथ 1027 करोड़ रुपए की जमाए, 850 करोड़ का ऋण अग्रिम एवं 20 करोड़ के शुद्ध लाभ के साथ शून्य फीसदी एन.पी.ए पर कारोबार कर रही है । उन्होने सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) से रेलवे को-ऑपरेटिव बैंक में 2014 से लंबित भर्ती पर रोक हटाने की मांग रखकर अर्बन बैंक के रिक्त पदों पर आईबीपीएस से भर्ती करवाने की मांग उठाई । साथ ही, सहकारिता विभाग पंजीयक ने बैंक द्वारा सीधी आईबीपीएस या सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती करवाने के सेवा नियम में परिवर्तन कर स्वीकृति जारी की ।

इसके अलावा, सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) द्वारा अर्बन बैंक को सहकारी अधिनियम की धारा 99/100 में वसूली करने के अधिकार प्रत्यायोजित करने से सीधी बैंक स्तर से ऋण वसूली कार्यवाही करने की छूट दिए जाने की अनुमति भी जारी कर दी है । वही अब सहकारी विभाग पंजीयक के रूप में हितधारकों का हित, संस्था के उद्देश्य एवं रेग्युलेट्री आर.बी.आई. के अनुशासन की पालना के अतिरिक्त अर्बन बैंक के कामकाज में हस्तक्षेप-दखल नहीं करेगा ।

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