
हाइलाइट्स
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार कार्यालय ने जारी किए आदेश
संबंधित समितियों के आरक्षित निधि मद से होगी राशि अपलेखित
सर्वाधिक 38 प्रकरण उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक में
जयपुर । डिजिटल डेस्क I 6 सितम्बर I प्रदेश की विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंक (CCB) के अधीन संचालित ग्राम सेवा सहकारी समिति (GSSS) में कार्यरत पूर्व कर्मचारियों के नाम से संपति नहीं हवाला देते हुए सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार कार्यालय (Registrar Office of Cooperative Department) ने 1 करोड़ 23 लाख से अधिक की राशि अपलेखित करने का आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक, राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 54 के अंतर्गत अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर से प्राप्त विभिन्न सहकारी समितियों से संबंधित अधिनियम की धारा 57(2) के अंतर्गत निर्णित 154 मामलों में राशि वसूली योग्य नहीं पाए जाने पर खण्डीय स्तर पर अपलेखन समिति की अनुशंसा के आधार पर समिति की आरक्षित निधि मद से राशि अपलेखित किए जाने की स्वीकृति जारी की गई है।


