सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना को लेकर शीर्ष सहकारी बैंक और कंपनी के मध्य हुआ समझौता

सार

Rajasthan News : श्रीराम लाईफ इंश्योरेन्स कंपनी और अपेक्स बैंक के मध्य हुआ एग्रीमेंट, सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना की क्रियान्विति को लेकर अपेक्स बैंक ने समस्त सीसीबी प्रबंध निदेशक को जारी किया आदेश

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विस्तार

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 22 अक्टूबर | सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना की क्रियान्विति को लेकर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक और श्रीराम लाईफ इंश्योरेन्स कंपनी के मध्य एग्रीमेंट हुआ हैं, अब प्रदेश में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत कृषकों का बीमा करने की जिम्मेदारी श्रीराम लाईफ इंश्योरेन्स कंपनी को मिली हैं, यह एंग्रीमेट मार्च 2025 तक के लिए किया गया हैं, जिसमें कृषकों को बीमा सुरक्षा 1 साल के लिए मिलेगी, वही, अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले प्रत्येक पात्र कृषक को बीमा अनिवार्य रुप से करवाना होगा एवं अमानतदारों, अन्य ऋणियों एवं स्टाफ सदस्यों के बीमा स्वैच्छिक हैं,

अपेक्स बैंक द्वारा कृषकों के बेसिक प्रीमियम के लिए दो आयुवर्ग निर्धारित किए गए हैं, प्रथम जिसमें 18 से 60 वर्ष के कृषकों को शामिल किया गया हैं, इनके द्वारा कंपनी को प्रति हजार रुपए की दर से 6.99 रुपए बेसिक प्रीमियम दिया जाएगा वही द्वितीय आयुवर्ग में 60 से 79 वर्ग के कृषकों को शामिल किया गया हैं, इनके द्वारा कंपनी को 27.99 रुपए प्रीमियम दिया जाएगा, यह बेसिक प्रीमियम 2 लाख तक की ऋण राशि वाले कृषकों के लिए हैं,

सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना की क्रियान्विति को लेकर जारी आदेश

इसके अलावा अगर ऋण राशि 2 लाख से अधिक होगी, तो 18 से 60 वर्ष के कृषकों को प्रति हजार रुपए 8.25 रुपए और 60 को 79 वर्ष के कृषकों को प्रति हजार रुपए 32.66 रुपए दर निर्धारित की गई हैं । इन कृषकों की आयु निर्धारण के लिए आधार कार्ड को महत्व दिया जाएगा ।

अच्छे स्वास्थ्य का देना होगा स्वघोषणा

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की ओर से सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना की क्रियावविन्ती के संबंध में जारी आदेश के मुताबिक, एग्रीमेंट में लियन क्लॉज नहीं हैं, अर्थात् बीमा होने की तिथि से कवरेज प्राप्त करना होगा, वही 75 हजार से अधिक ऋण राशि होने पर बीमित को अच्छे स्वास्थ्य का स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा खाते से प्रीमियम काटे जाने की तिथि से बीमा कवर उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से प्रत्येक बैंक को योजना प्रारम्भ से ही अग्रिम जमा के रूप में बीमा कम्पनी के पास 1 लाख रुपए जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही, अगर बैंक द्वारा पूर्व में अग्रिम राशि बीमा कम्पनी के पास जमा है तो पुनः राशि भिजवाने की आवश्यकता नहीं बताई गई हैं, तथा यदि पहले के समय में जमा राशि कंपनी द्वारा समायोजित या लौटाई गई हैं, तो बैंक को पुनः राशि भिजवानी होगी ।

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