
जयपुर, 15 मार्च। गोपालन मंत्री श्री प्रमोद भाया ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि सीकर के पलसाना दुग्ध संघ में वर्ष 2019 में सेवानिवृत हुए तथा जिनका परिलाभ रोका गया है एसे कर्मचारियों की जांच 2 माह में पूरी कर नियमानुसार भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जांच में कर्मचारी का सहयोग, वांछित दस्तावेज की आपूर्ति सहित विभिन्न आवश्यक पक्ष होते है।
श्री भाया प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
इससे पहले गोपालन मंत्री ने विधायक श्री निर्मल कुमावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2019 में सेवानिवृत हुये केवल मात्र एक कर्मचारी का परिलाभ रोका गया है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि श्री देवीप्रसाद पुरोहित के प्रकरण में दुग्ध संघ, सीकर द्वारा संघ के विधि सलाहकार की विधिक राय के अनुसार श्री पुरोहित के नाम 67,15,215.18 रूपये लेखों में बकाया रहने, सेवाकाल के दौरान जारी छः विभागीय जॉचों पर प्रकरण लम्बित रहने, चार्ज का आदान प्रदान नहीं करने, कमेटी को पुराना स्थायी रिकार्ड सुपुर्द नहीं करने व बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण श्री पुरोहित को सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा सका है। उन्होंने बताया कि सीकर दुग्ध संघ प्रबन्धन द्वारा कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं किया गया है।


