सहकारी समितियों में धारा 55 की जांच के उपरांत की जाएगी कार्यवाही

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जयपुर । डिजिटल डेस्क | 5 सितम्बर | प्रदेश के जैसलमेर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम में बरती गई अनियमितताओं की जांच राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत चल रही हैं, दरअसल, पोकरण विधायक प्रताप पुरी ने विधानसभा की प्रक्रिया एवं नियम 131 के अंतर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया था, जिसका सहकारिता विभाग ने हाल ही में जवाब दिया हैं कि जैसलमेर जिले की फलसुण्ड, मानासर, भुर्जगढ़, स्वामी जी की ढाणी, पदमपुरा, भीखोडाई एवं भणियाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति की जांच करवाई जा रही हैं, इन सहकारी समितियों की जांच के उपरान्‍त कार्यवाही की जाएगी,

साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम हुई अनियमितताओं के मामले में जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा फलसूण्ड तहसील क्षेत्र की समस्त सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की आईडी ब्लॉक करने एवं रिकॉर्ड सीजन के निर्देश दिए गए, तथा सीसीबी शाखा राजमथाई द्वारा जिन खातों में फसल बीमा क्लेम क्रेडिट हुआ उन्हे फ्रिज करने के भी निर्देश दिए जा चुके है।

इसके अलावा, अल्पकालीन फसली ऋण की अवधि बढ़ाने के संबंध में विभाग ने लिखित में कहा कि प्रदेश के सहकारी बैंकों के किसानों को ब्‍याजमुक्‍त अल्‍पकालीन फसली ऋण योजना के तहत रबी 2023-24 में वितरित ऋणों का चुकारा करने की तिथि 30 जून 2024 से बढाकर 31 अगस्त 2024 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, की जा चुकी है।

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