सार
Jaipur : खाटसजवार सहकारी समिति में ₹1.54 करोड़ की अनियमितता हेतु तत्कालीन व्यवस्थापक को दोषी माना गया है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार गौतम कुमार ने 12% ब्याज सहित वसूली के निर्देश दिए हैं।

विस्तार
जयपुर, 10 मार्च। विधानसभा में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर की ग्राम खाटसजवार ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऋण खातों में हुई अनियमितता के लिए अधिकारियों— कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए समिति की विस्तृत जांच की अनुशंषा की गई है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन व्यवस्थापक श्री धर्मपाल यादव को 1 करोड़ 54 लाख 48 हजार 783 रुपये की अनियमितता के लिए पूर्णयताः दोषी करार देते हुए उनसे यह पैसा 12 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सहकारिता राज्य मंत्री ने विधायक श्री गुरवीर सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा समिति को ब्लैकलिस्ट घोषित नहीं किया गया है। समिति की दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक एवम् सादुलशहर क्रय विक्रय सहकारी समिति में सदस्यता निलम्बित नहीं है। समिति के सदस्यों को उनके द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर नियमानुसार अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा रहा है।


