प्रदेश के 31 लाख किसानों को राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन से मिला 172 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ – सहकारिता राज्य मंत्री

सार 

Rajasthan Assembly : सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा आगामी वर्ष के लिए बीमा कम्पनीयों के चयन के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। शीघ्र ही बीमा कम्पनी का चयन कर लिया जाएगा, ताकि किसानों का जल्द से जल्द बीमा करवाया जा सके। 
प्रश्नकाल में विधायक के मूल प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)गोतम कुमार (Rajasthan Assembly)

विस्तार 

जयपुर, 24 मार्च। राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन से प्रदेश के 31 लाख किसानों को सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना में 172 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिला है। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गोतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना में प्रीमियम की राशि किसानों द्वारा वहन की जाती है। उन्होंने अवगत कराया कि गत सरकार के समय वर्ष 2023-24 में सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश के 31 लाख किसानों ने लगभग 360 करोड़ रुपये का प्रीमियम वहन किया। अब राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम कम किया गया है, जिससे किसानों द्वारा वर्ष 2024-25 लगभग 186 करोड़ रुपये का प्रीमियम भुगतान किया गया है।
सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि प्राथमिक ऋणदाता समितियों में ऋणी सदस्यों के लिए सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा राज्य की अल्पकालीन कृषि संरचना में फसली ऋण लेने वाले कृषक सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में गत सरकार ने बीमा कम्पनी का चयन नहीं किया। इस कारण राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की क्रियान्वित नहीं की गई।
उन्होंने कहा कि बीमा कम्पनियों द्वारा क्लेम खारिज करने के कारणों में पारदर्शिता के लिए सारा डेटा पोर्टल पर ले लिया गया है। विभागीय अनुभाग द्वारा इसकी निरंतर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त इस तरह के प्रकरणों में विधिक राय के लिए एक एडवोकेट भी नियुक्त किया गया है। इसके बाद भी असंतुष्ट होने पर किसान के पास बीमा विनियामक बोर्ड, बीमा लोकपाल तथा उपभोक्ता मंच के समक्ष प्रकरण ले जाने का विकल्प होता है।  उन्होंने सदन में आश्वस्त किया कि बीमा योजनाओं के अलग अलग प्रीमियम के मामले में समिति द्वारा जांच की जाएगी तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लिए जाने का प्रावधान नहीं है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण एक भी प्रकरण निरस्त नहीं किया गया है।

160 लाख के बीमा दावे निरस्त किये गये

इससे पहले विधायक श्रीमती कल्पना देवी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में 12 हजार 851 ऋणी किसान सदस्यों का दुर्घटना बीमा किया गया है। वर्ष 2024-25 में 12 हजार 851 सदस्यों की प्रीमियम राशि 37.53 लाख रूपये किसानों के ऋण खातों से प्राप्त कर इन्श्योरेन्स कम्पनी को भिजवाई गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में बीमा कम्पनी द्वारा राज्य के सहकारी बैंकों के 24 दावे राशि रुपये 240 लाख के भुगतान किए गए तथा 16 दावे राशि रुपये 160 लाख के बीमा कंपनी के निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं करने के कारण निरस्त किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि वर्ष 2024-25 में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीमा क्लेम हेतु कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
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