राज्य में 18 लाख किसान किए गए बीमित – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

प्रश्नकाल में पूछे गए पूरक प्रश्नों का सहकारिता मंत्री की ओर से जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली

जयपुर, 28 मार्च। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने सोमवार को विधानसभा में सहकारिता मंत्री की ओर से कहा कि राज्य में 18 लाख किसानों को बीमित किया गया है। श्री जूली प्रश्नकाल में सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना का कार्य श्रीराम लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। उक्त कंपनी से 17.70 रूपये प्रति हजार (18-60 वर्ष) और व 46.61 रूपये प्रति हजार (60-79 वर्ष) की दर से बीमा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जितना ऋण लिया है, उसका ही बीमा किया गया है। उन्होंने बताया कि निविदा के वक्त एलआईसी ने भी ने आवेदन किया था जिसकी दर 54 रूपये के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी थी।
उन्होंने बताया कि श्रीराम लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी ने पूर्व में बीमा का करार समाप्त कर दिया था। परन्तु यह पूर्णत करार की शर्तों के अधीन था जिसके अनुसार कोई भी पक्ष तीन महीने के पहले नोटिस देकर करार समाप्त कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनी को ब्लेकलिस्ट करने का प्रावधान नहीं है।
इससे पहले सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री जूली ने बताया कि सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत शत प्रतिशत प्रीमियम राशि किसानों से ली जाती है। उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन नहीं करती है। साथ ही राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत बीमा कम्पनी का चयन किये बिना ही ऋणी किसानों का प्रीमियम नहीं काटा गया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का करार मै0 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के साथ दिनांक 31 मार्च 2022 तक है। सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना का करार दिनांक 31 मार्च 2022 तक मै0 श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी के साथ था, किन्तु बीमा कम्पनी द्वारा करार की शर्ताे के अध्ययधीन दिनांक 24 अक्टूबर 2021 के उपरान्त उक्त योजना की क्रियान्विति में असमर्थता व्यक्त की गई। उक्त दोनों योजनान्तर्गत कृषक सदस्यों को बीमा सुरक्षा प्रीमियम कटौती से एक वर्ष के लिए उपलब्ध होती है।
श्री जूली ने बताया कि सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में बीमा करने वाली कम्पनी मै0 श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा निर्धारित करार 31 मार्च 2022 से पूर्व ही 24 अक्टूबर 2021 को योजना क्रियान्विति में असमर्थता व्यक्त किये जाने एवं नवीन बीमा कम्पनी का चयन नहीं हो पाने के कारण जनवरी 2022 तक अनुबंध नहीं किया। वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु 18 सितम्बर 2021 एवं 5 अक्टूबर 2021 को जीवन बीमा कम्पनियों से पुनः प्रस्ताव आमंत्रित किये गये किन्तु बीमा कम्पनियों द्वारा भाग नहीं लिया गया।
उन्होंने बताया कि 18 नवम्बर 2021 को पुनः प्रस्ताव आमंत्रित करने पर एक मात्र पात्र पाई गई मै0 श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर को अधिक आने पर शीर्ष बैंक द्वारा पत्रांक 10042 दिनांक 14 दिसम्बर 2021 से निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को सहकारी बैंकों में फसली ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों का सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत जीवन बीमा किये जाने हेतु योजना की क्रियान्विति करने की सहमति मय शर्ताे एवं प्रीमियम दर आदि विवरण प्रेषित किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त के जवाब में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 15 दिसम्बर 2021 से उनके द्वारा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत केसीसी कार्डधारक का जीवन बीमा करने में असमर्थता व्यक्त की गई है।
श्री जूली ने बताया कि वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु दो आयु वर्ग (18 से 60 एवं 60 से 79 वर्ष ) हेतु गठित कमेटी की शीर्ष बैंक द्वारा पत्र दिनांक 29 दिसम्बर 2021 से जीवन बीमा कम्पनियों से सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लिए दिनांक 18 जनवरी 2022 तक निविदायें आमंत्रित की गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु दो आयुवर्ग (18 से 60 एवं 60 से 79 वर्ष ) हेतु न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली मै० श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी से नेगोसिएशन उपरान्त प्रस्तुत की गई दरें अनुमोदित की गई और वर्तमान में बीमा कार्य जारी है।
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