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हाईकोर्ट का निर्देश : सहकारिता विभाग से मांगा पदोन्नति का ‘सीलबंद लिफाफा’

सार 

Jodhpur : हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग को सुरेश कुमार मीणा की पदोन्नति से संबंधित ‘सीलबंद लिफाफा’ अगली सुनवाई में पेश करने का दिया निर्देश 

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विस्तार 

जोधपुर | डिजिटल डेस्क | 14 मार्च | राजस्थान हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग में पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी की पीठ ने विभाग को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता सुरेश कुमार मीणा की पदोन्नति से संबंधित ‘सीलबंद लिफाफा’ अगली सुनवाई में पेश करें। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उनके खिलाफ जारी चार्ज-शीट पर हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ पहले ही रोक लगा चुकी है, इसलिए पदोन्नति को सीलबंद लिफाफे में रखना अनुचित है। कोर्ट ने विभाग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 तय की है।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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