हाइलाइट्स
सहकारी फसली ऋण पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत ऋण राशि भुगतान के लिए पूर्व समय की तरह सहकारी समितियों को बिना ब्याज 15 लाख रुपए की राशि देय का किया जाए प्रावधान – नेहरा
केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा सहकारी समितियों के संचालित खातों पर मनमाने तरीके से लगाए एरियर ब्याज हो रिवर्स
बाड़मेर । डिजिटल डेस्क | 18 जून | सहकारी समितियां व्यवस्थापक यूनियन यूनिट बाड़मेर जिला अध्यक्ष रायमलराम नेहरा ने रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर के नाम सीसीबी प्रबंध निदेशक (CCB MD) को ज्ञापन सौंपकर छह सूत्री मांगों का निस्तारण 24 जून तक किए जाने की मांग रखी, साथ ही, 24 जून तक मांगों का निस्तारण नहीं होने की स्थिती में अगले दिन सीसीबी बैंक प्रधान कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना देने की बात सीसीबी बैंक प्रबंधन के सामने रखी गई ।
यूनियन जिला अध्यक्ष रायमलराम नेहरा के नेतृत्व में जिलेभर की सहकारी समितियां (Pacs) के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापकों की ओर से सीसीबी प्रबंध निदेशक अनिल विश्नोई को सौंपे गए ज्ञापन के मुताबिक, सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 के तहत सहकारी समिति स्तर से फसली ऋण स्वीकृत के पश्चात डीएमआर बनने पर बैंक खाताधारक को संबंधित शाखा से स्वीकृत ऋण राशि नकद आहरित करने के संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों की बिन्दु संख्या 5(11) की पालना, के अलावा सहकारी फसली ऋण वितरण योजना के तहत समिति स्तर से एफ.आई.जी. (FIG) के माध्यम से सदस्य की ऋण राशि के भुगतान के लिए पूर्व समय की तरह बिना ब्याज सहकारी समितियों को अग्रिम राशि के तौर पर 15 लाख रुपए देने, समितियों द्वारा ISS पोर्टल पर की जाने वाली ब्याज (Interest) की एंट्री पर बैंक को मिलने वाली 1.5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि संबंधित सहकारी समितियों को दिए जाने, अल्पकालीन फसली ऋण खातों पर ब्याज राशि पर ब्याज लगने के तीन दिन में ब्याज प्राप्त अकाउंट में हस्तांतरण करने, बैंक द्वारा समितियों के खातों पर गलत तरीके से लगाए गए एरियर ब्याज को रिवर्स करने की मांग उठाई गई हैं । इस दौरान यूनियन महासचिव भंवराराम चौधरी, डूंगरबाना, हेमसिंह राठौड़, मेघाराम चौधरी सहित जिलेभर के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक उपस्थित रहें ।
नागौर की तर्ज पर बाड़मेर-बालोतरा में भी जारी हो आदेश
यूनियन की ओर से कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सहकारी समितियों से बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र लिए जाने का आदेश जिला कलेक्टर बाड़मेर और बालोतरा से जारी करवाने की मांग उठाई गई हैं, दरअसल, गत दिनों नागौर जिला कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया था, जिसमें कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सहकारी समितियों से बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र लिए जाने के निर्देश जारी किए गए थे ।