30 मार्च तक फसली ऋण जमा नहीं करवाने वाले किसान हो जाएंगे अवधिपार

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बाड़मेर । डिजिटल डेस्क | 22 मार्च | केन्द्रीय सहकारी बैंक की रामसर शाखा कार्यक्षेत्र में वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही सहकारी समितियों ने सदस्य किसानों से फसली ऋण जमा कराने की अंतिम तिथि 30 मार्च घोषित की है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के निर्देश को देखते हुए, रामसर शाखा कार्यक्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने वसूली अभियान शुरू कर दिया है। इस घोषित तिथि से पहले ऋण राशि जमा कराने पर किसानों को ब्याज जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
रामसर शाखा के कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक हरीराम चौधरी एवं समिति व्यवस्थापक सरूपसिंह सोढा, लाखाराम चौधरी, राधेश्यामसिंह राजपुरोहित ने बताया कि रामसर शाखा कार्यक्षेत्र की बबुगुलेरिया, भाचभर, भीडे का पार, चाडी, देरासर, गागरिया, गंगाला, जायडू, खड़ीन, खारा, मापूरी, पांधी का पार,और सेतराऊ सहित अन्य ग्राम सेवा समिति के ऋणी किसान को गत खरीफ सीजन में अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरित किया गया था, जिसकी देय तिथि 30 मार्च निर्धारित, से पूर्व ऋण जमा करवाने पर ब्याज नहीं लगेगा एवं निश्चित तिथि के पश्चात किसान अवधिपार (डिफॉल्टर) की श्रेणी में आ जाएंगे । जिससे उन्हें ब्याज सहित ऋण चुकाना होगा ।

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