बाड़मेर । डिजिटल डेस्क | 21 जून | केन्द्रीय सहकारी बैंक (CCB) की ओर से वितरित अल्पकालीन ऋण वसूली अपेक्षित स्तर पर नहीं होने के चलते जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) के व्यवस्थापकों को 22 जून शनिवार और 23 जून रविवार को अवकाश के दौरान भी, अल्पकालीन ऋण की वसूली करने के संबंध में केन्द्रीय सहकारी बैंक (CCB) प्रबंध निदेशक की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक, खरीफ 2023 की विस्तारित देय तिथि 30 जून 2024 अथवा ऋण वितरण से 12 माह, जो भी पहले हो, की गई है एवं रबी 2023-24 की देय तिथि 30 जून निर्धारित है, एवं इस अवधि के पश्चात ऋण वितरण अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत होगा, जिससे काश्तकारों को ब्याज मुक्त फसली ऋण का लाभ नहीं मिल पाएगा, इस परिस्थिति को देखते हुए सीसीबी प्रबंध निदेशक ने समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को वसूली प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आगामी दिवसों में अनवरत कार्य करने के साथ-साथ शाखा प्रबन्धक द्वारा काश्तकारों की ऑनलाईन डीएमआर निरन्तर बनाने के निर्देश जारी किए है।
पाली सीसीबी में भी जारी हुए आदेश
अल्पकालीन फसली ऋण वसूली अपेक्षित स्तर पर नहीं होने के चलते केन्द्रीय सहकारी बैंक पाली प्रधान कार्यालय एवं सीसीबी की समस्त शाखाओं को 22 जून शनिवार और 23 जून रविवार को सामान्य दिवस की तरह कार्य करने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही, कमजोर वसूली वाली शाखा एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में प्रभारी एवं शाखा प्रबंधक द्वारा विशेष रुप से ध्यान देकर आवश्यकतानुसार विजिट कर शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए है।