कृषक सदस्य बकाया ऋण जमा कर प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ उठावें

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जालोर 30 दिसम्बर। दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जालोर की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों से अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले कृषक सदस्यों का रबी 2022-23 की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2022 तक फसल बीमा किया जायेगा।
प्रबन्ध निदेशक के.के.मीणा ने कृषक सदस्यों को सूचित किया है कि वे अपना पूर्व में लिया गया बकाया फसली ऋण संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में जमा करवाकर पुनः यथाशीघ्र ऋण प्राप्त करें जिससे योजनान्तर्गत फसलों का बीमा हो सकें। कृषक बकाया अल्पकालीन फसली ऋण जमा करवाकर राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसम्बर. 2022 तक फसली ऋण प्राप्त करने के इच्छुक कृषक सदस्य ही फसल बीमा योजनान्तर्गत पात्र होंगे। फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है। यदि कोई किसान फसल बीमा का लाभ नहीं लेना चाहता हैं तो उन्हें निर्धारित प्रपत्र में संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में 24 दिसम्बर तक लिखित में ऑप्ट-आउट फॉर्म भरकर प्रस्तुत करना होगा ताकि उसे रबी 2022-23 फसल बीमा से पृथक रखा जा सकें। गैर ऋणी कृषकों की बीमा प्रीमियम राशि संबंधित बीमा कंपनी को जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित है।
उन्होंने कृषकों से निवेदन किया हैं कि वे 31 दिसम्बर, 2022 से पूर्व अपना बकाया ऋण संबंधित समिति में यथाशीघ्र जमा करवाकर पुनः ऋण प्राप्त करें तथा प्रधानमंत्री  फसल बीमा योजना का लाभ उठाते हुए राज्य व भारत सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत व 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ उठावें।
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