सहकारी भूमि विकास बैंकों की ओटीएस स्कीम 31 मार्च तक रहेगी लागू, 1 जुलाई, 2021 तक के अवधिपार ऋणी किसान ले सकते है लाभ

सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना – फाइल फोटो 

जयपुर, 23 मार्च। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है। श्री आंजना ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई थी। योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि एवं अकृषि ऋण 1 जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुके हैं, ऐसे किसान अब 31 मार्च, 2022 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है।

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