
जालोर 9 मार्च। जिले में भूमि विकास बैंक के अवधिपार ऋणी किसान एकमुश्त समझौता योजना के तहत 31 मार्च, 2022 तक अवधिपार ऋण चुकाकर अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज में 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
भूमि विकास बैंक के सचिव के.के.मीणा ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजणा द्वारा किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों में हित में एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2021-22 लागू की है जिसके तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों द्वारा 31 मार्च, 2022 तक अपने अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज की 50 प्रतिशत तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई, 2021 को अवधिपार हो चुके हैं। ऐसे अवधिपार श्रेणी के किसान अब 31 मार्च, 2022 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर राहत का लाभ उठाते हुए नियमित किसान की श्रेणी में आ सकेंगे। ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी हैं उनके परिवार को ऋण का चुकारा करने पर सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च में माफी दी जायेगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए बैंक के कार्यालय दूरभाष नं. 02973-222285, बैंक अधिकारी प्रदीप वर्मा के मो.नं. 9414565576 अथवा बैंक के कैशियर सुखराम विश्नोई के मो.नं. 9982775501 पर संपर्क किया जा सकता है।


