सार
Jodhpur : राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 (संशोधन अधिनियम 2015) की धारा 30(1)(ख) के तहत सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) ने जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) में जोधपुर जिला कलेक्टर को लगाया प्रशासक

विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 27 नवम्बर | प्रदेश के जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) में संचालक मण्डल को भंग कर दिया गया है । साथ ही, सीसीबी में जोधपुर जिला कलक्टर को प्रशासक लगाया गया है । इसके लिए सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) श्रीमती मंजू राजपाल ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 (संशोधन अधिनियम 2015) की धारा 30(1)(ख) के तहत अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर के पत्रांक के क्रम में एक आदेश जारी किया है ।
जिसके मुताबिक जोधपुर सीसीबी में 5 मार्च 2013 को संचालक मण्डल के चुनाव संपन्न हुए । जिसमें, 10 निर्वाचित, 3 सहवृत, उप रजिस्ट्रार एवं प्रबंध निदेशक पदेन सदस्य सचिव थे। जबकि इसमें संशोधन कर सहवृत सदस्यों की संख्या 2 कर दी गई । लेकिन वर्तमान में संचालक मण्डल में केवल 2 निर्वाचित सदस्य, 2 सहवृत सदस्य, उप रजिस्ट्रार एव प्रबंध निदेशक पदेन सदस्य सचिव होने से बोर्ड अल्पमत में आ गया है ।
हालांकि नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठक में निर्धारित कोरम के लिए कम से कम 7 सदस्य होने आवश्यक है, के चलते संचालक बोर्ड को भंग कर, पुनः निर्वाचन होने तक कार्य संचालन के लिए जोधपुर जिला कलेक्टर को बतौर प्रशासक लगाने की अनुशंसा, सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) ने की है । इसके अलावा जिला कलेक्टर को छह माह से अनधिक कालावधि या सीसीबी में संचालक बोर्ड के आगामी निर्वाचन तक प्रशासक नियुक्त किया है ।


