सार
Jaipur : सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) सहकारी समितियां जयपुर को 29 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी कर पांच प्रकरणों की जांच रिपोर्ट अविलंब विभाग को भिजवाने के लिए निर्देशित किया

विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 26 नवम्बर | प्रदेश में खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार के स्तर पर लंबित राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 एवं 57 (1), 57 (2) में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) ने 19 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी कर अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) के पर्यवेक्षण में जांच दल का गठन किया । जिसके क्रम में सहकारिता विभाग पंजीयक (Rcs) कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) संदीप खण्डेलवाल ने 18 नवंबर को एक आदेश जारी कर भोमाराम अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सी. स्केल) के विरुद्ध शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच के लिए विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां जयपुर (ग्रामीण) के निरीक्षक (कार्यकारी) सुरेश कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त कर प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है । हालांकि सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) सहकारी समितियां जयपुर को 29 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी कर पांच प्रकरणों की जांच रिपोर्ट अविलंब विभाग को भिजवाने के लिए निर्देशित किया । जिसमें जैसलमेर जिले में स्क्रीनिंग के भ्रष्टाचार की जांच का प्रकरण भी शामिल था ।
शिकायतकर्ता से मांगा लिखित अभिकथन
जांच अधिकारी एवं विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां जयपुर शहर ने शिकायतकर्ता को एक आदेश जारी कर 2 दिसंबर को 11 बजे विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां जयपुर शहर भूतल एस.एल.डी.बी, नेहरू सहकार भवन में लिखित अभिकथन मय साक्ष्यों को प्रस्तुत कर शिकायतकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है । साथ ही, लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं होने पर प्राथमिक जांच रिपोर्ट उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी करने के लिए सूचित किया है ।


