मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 तक बढ़ी

सार 

bundi : पहले योजना का लाभ लेने के पात्र ऋणी को 30 सितम्बर 2025 तक स्वंय के हिस्से की देय राशि जमा करवाना जरूरी था। अब राज्य सरकार ने यह शर्त हटा दी है। सभी ऋणियों के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 तय की गई है। 

विस्तार 

बूंदी, 24 अक्‍टूबर। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की अवधि 31 दिसम्बर 2025 तक बढ़ा दी गई है। बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड सचिव, ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक के सभी अवधिपार ऋणी इस योजना के तहत राहत पाने के पात्र है। पहले योजना का लाभ लेने के पात्र ऋणी को 30 सितम्बर 2025 तक स्वंय के हिस्से की देय राशि जमा करवाना जरूरी था। अब राज्य सरकार ने यह शर्त हटा दी है। सभी ऋणियों के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 तय की गई है।  जो ऋणी अब तक योजना का लाभ नही ले सके है वे भी अब 31 दिसम्बर 2025 तक अपनी राशि योजनान्तर्गत जमा कर राहत पा सकते हैं। बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बून्दी के अब तक 68 ऋणी सदस्यों द्वारा अपनी जमा योग्य राशि जमाकर 136.73 लाख की राहत का लाभ लिया जा चुका है। शेष ऋणियों से अपील की गई है कि वे भी अंतिम तिथि से पहले अपनी राशि जमा कर 01 जुलाई 2024 को बकाया अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज और वसूली खर्च में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त कर शेष मूलधन व जुलाई 2024 के पश्चात् का ब्याज जमा कर योजना लाभ ले सकतें हैं।
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