सार
Rajasthan assembly : सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा द्वारा 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र में किया गया था तारांकित प्रश्न , सहकारिता विभाग ने दिया लिखित में प्रतिउत्तर

विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 18 अगस्त | राज्य में किसानों को अल्पकालीन (ST) एवं दीर्घकालीन (LT) ऋण डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से नहीं दिया जा सकता हैं, यह विधायक (MLA) शंकरलाल डेचा के तारांकित प्रश्न के जवाब में सहकारिता विभाग द्वारा लिखित में बताया गया हैं । दरअसल, सागवाड़ा विधायक ने अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तातरित करने से संबंधित तारांकित प्रश्न 16वीं विधानसभा (Assembly) के तृतीय सत्र में किया था, जिसके प्रतिउत्तर में सहकारिता विभाग द्वारा लिखित जवाब दिया कि अल्पकालीन व दीर्घकालीन फसली ऋण राज्य सरकार के कोष से नहीं दिया जाने के कारण डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) की श्रेणी में नहीं आता है। साथ ही, विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि आने वाले समय में डीबीटी के माध्यम से किसानों को ऋण मुहैया कराने का सरकार का कोई विचार नहीं हैं क्योकि अल्पकालीन व दीर्घकालीन फसली ऋण संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाता है।