ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियंत्रण एवं पारदर्शिता के लिए कॉमन कैडर गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

सार 

Rajasthan : विधायक ने समितियों का नियंत्रण समिति के अध्यक्ष व संचालक मण्डल के अधीन होने से समितियों में आये दिन हो रहे गबन, घोटालो, सहकारी समितियों में भर्ती के लिए आयु सीमा में छुट को लेकर किया मूल सवाल 

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विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क । 24 फरवरी । प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियंत्रण व पारदर्शिता के लिए कॉमन कैडर गठन को लेकर सोलहवी विधानसभा के तृतीय सत्र में कोलायत विधायक अंशुमानसिंह भाटी ने तारांकित प्रश्न किया हैं, जिसके प्रतिउत्तर में विभाग ने बताया कि सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियंत्रण एवं पारदर्शिता के लिए कॉमन कैडर गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं । दरअसल, विधायक ने समितियों का नियंत्रण समिति के अध्यक्ष व संचालक मण्डल के अधीन होने से समितियों में आये दिन हो रहे गबन, घोटालो, सहकारी समितियों में भर्ती के लिए आयु सीमा में छुट को लेकर मूल सवाल किया, जिसका आज सदन पटल में विभाग की ओर से जवाब दिया गया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भर्ती की आयु सीमा 21 से 33 वर्ष निर्धारित हैं, इसमें जाति वर्ग में छूट भी नहीं दी जाती है। वही ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भर्ती की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। विभाग की ओर से पेश जवाब के अनुसार, सहकारिता विभाग में अन्य विभागों की तरह ही न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान है। अन्य विभागों की तरह ही सहकारिता विभाग में भी श्रेणी वार आरक्षण के अनुसार आयु में छूट का प्रावधान है।

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