
जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 13 फरवरी | राजस्थान सहकारी अधिकरण की ओर से 5 दिसंबर 2024 जारी आदेश को ओमप्रकाश ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, उस पर न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में सुनवाई हुई, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने सुनवाई के दौरान बताया कि याचिककर्ता चूरू जिले की नुंवा ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक था, उसे छठे वेतनमान का लाभ प्रदान करने के संबंध में समिति संचालक बोर्ड की ओर पारित प्रस्ताव को चूरु उप रजिस्ट्रार ने अपखंडन के लिए अधिकरण को दिया, जिस पर अधिकरण ने प्रस्ताव अपखंडन का आदेश 5 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया । जबकि उक्त प्रस्ताव के समान अन्य समितियों के प्रस्ताव को अधिकरण ने पुष्ट किया हुआ हैं । उसके बाद न्यायाधीश दिनेश मेहता ने राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण के उक्त आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया हैं, साथ ही सरकार को इस मामले में स्थगन नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब तलब किया है।