आदेश जारी होने पर जताया आभार

सार 

Jaipur : जिले में कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज करने से पूर्व ग्राम सेवा सहकारी समितियों से अदेय प्रमाण पत्र लेना जरुरी, जिला कलेक्टर जयपुर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जारी किया आदेश, 

File Photo

विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 6 फरवरी | जिले में कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज करने से पूर्व ग्राम सेवा सहकारी समिति (Pacs) से ऋण बकाया नहीं (No Dues) का प्रमाण पत्र लेना अब जरुरी है, इसके लिए जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने समस्त जिला उप खण्ड अधिकार, तहसीलदार, उप पंजीयक को आदेश जारी किया हैं, दरअसल 22 जनवरी को सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा के नेतृत्व में सहकारी साख समितियां एम्पलाइज यूनियन राजस्थान तथा ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन व ऑफिसर्स एसोसिएशन, जयपुर सीसीबी इकाई प्रतिनिधियों के डेलिगेशन ने नवपदस्थापित प्रबंध निदेशक दिनेश शर्मा एवं अधिशासी अधिकारी राजेंद्र मीणा से मुलाकात कर, जिले में पैक्स से अदेय (No Dues) प्रमाण पत्र लेकर कृषि भूमि रजिस्ट्री, नामांतरण, इंतकाल दर्ज करने का आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी करवाने की मांग रखी। वही सहकार नेता ने आदेश जारी होने पर आभार जताते हुए, सहकारी साख आंदोलन में पैक्स व सीसीबी की आर्थिक मजबूत, अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए यह आदेश सभी जिलों में जिला कलेक्टर से समान रूप से जारी करवाने की मांग मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री से की है ।

error: Content is protected !!