पीपाड़ शहर क्रय-विक्रय सहकारी समिति में प्रशासक लगाए जाने की मांग

जोधपुर । डिजिटल डेस्क । 3 जनवरी । जिले की पीपाड़ शहर क्रय विक्रय सहकारी समिति में संचालक बोर्ड को भंग कर प्रशासक लगाए जाने की मांग उठाई गई हैं । दरअसल रिया ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष गोरधनराम ने सहकारिता विभाग पंजीयक को पत्र लिखकर बताया कि वर्तमान समय में पीपाड़ शहर केवीएसएस का संचालक मण्डल अल्प मत में आ गया है। उन्होने कहा कि पंच निर्णायक ने छह सदस्यों को पूर्व में अवैध घोषित कर दिया था, इस कारण राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा 30 (1) (ख) के तहत प्रशासक लगाने का हवाला देते हुए समिति अध्यक्ष गोरधनराम ने बताया कि राजनीतिक संरक्षण के कारण आज दिनांक तक पीपाड़ शहर केवीएसएस में प्रशासक नही लगाया गया है।

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अध्यक्ष ने बताया कि इसी तरह के समान प्रकरण में बासंवाड़ा सहकारी उपभोक्ता भंडार में रजिस्ट्रार द्वारा 23 जुलाई 2024 को प्रशासक की नियुक्ति की गई है। उन्होने पत्र के जरिए कहा कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2003 की धारा 32 (2) के अनुसार समिति की गणपूर्ति में सात निर्वाचित सदस्यों का होना आवश्यक है। वर्तमान में पीपाड़ शहर केवीएसएस में छः निर्वाचित सदस्य ही है। इसलिए लोकहित में नियम विरूद्ध कार्यरत संचालक मंडल को तुरंत प्रभाव से भंग कर पीपाड़ शहर केवीएसएस में प्रशासक लगाने की मांग रखी है।

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