2.77 करोड़ की अधिक हिस्सा राशि में से 40 फीसदी होगी सहकारी समिति बचत खाते में जमा

सार

Nagaur News : यूनियन की मांगो पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक की मौजूदगी में प्रबंध निदेशक सीसीबी नागौर के साथ राजस्थान राज्य सहकारी संघ जयपुर जिला इकाई नागौर जिला अध्यक्ष भंवराराम चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधी मंडल की हुई वार्ता

विस्तार

नागौर । डिजिटल डेस्क | 3 सितम्बर |  जिले की केंद्रीय सहकारी बैंक में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक एवं सीसीबी प्रबंध निदेशक और राजस्थान राज्य सहकारी संघ जयपुर जिला इकाई नागौर के मध्य वार्ता हुई, यह वार्ता राजस्थान राज्य सहकारी संघ जयपुर जिला इकाई नागौर द्वारा गत दिनों 11 जुलाई एवं 28 अगस्त को सौंपे गए ज्ञापन पर हुई, इस दौरान सीसीबी प्रधान कार्यालय में विस्तृत चर्चा के बाद पांच मांगो पर सहमति बनी, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत संपूर्ण सर्विस चार्ज सहकारी समितियों को दिया जा रहा हैं, वही, ऋण माफी 2018 का 30 सितम्बर 2017 से समिति के खातों में ऋण माफी की राशि के समायोजन के अन्तराल में समिति के ऋण खातों पर लगाये गये ब्याज की वसुली समितियों से की जा चुकी है, पर ब्याज के संबंध में बैंक प्रशासक के समक्ष निर्णय या विचारार्थ प्रस्ताव लेने के पश्चात समिति के बचत खाते में जमा कर दी जाएगी, इसके साथ ही, ग्राम सेवा सहकारी समितियों की बैंक में जमा अधिक हिस्सा राशि 2.77 करोड़ रुपए हैं, इसमें से 60 प्रतिशत राशि समिति की सावधि के तौर पर जमा रखने एवं शेष 40 प्रतिशत राशि समिति के बचत खाते में जमा किए जाने पर सहमति बनी, इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों की अधिक हिस्सा राशि को बैंक की आमसभा में हिस्सा राशि लौटाए जाने की स्वीकृति प्रस्तुत करने के पश्चात उस पर निर्णय लेकर समिति के बचत खाते में अधिक हिस्सा राशि जमा कर दी जाएगी ।

क्लेम प्राप्त होने पर बचत खातों में होगा जमा

वार्ता के दौरान जिन मांगो पर सहमति बनी उनमें अल्पकालीन फसली ऋण के अन्तर्गत ऋण खातों पर लगने वाले अनावधिपार ब्याज को 31 मार्च एवं 30 सितम्बर को पृथक बीजीएल मद में जमा करने एवं सरकार से क्लेम प्राप्त होने पर नियमानुसार ब्याज मद एवं समिति के बचत खातों में जमा करने के साथ-साथ 31 मार्च 2024 एवं पूर्व में समितियों पर प्रभारित ब्याज (5 प्रतिशत) में से भुगतान की जा चुकी राशि को घटाए जाने के पश्चात ब्याज सहित शेष राशि समितियों के बचत खातों में जमा करने तथा समिति में जितनी देरी से ब्याज प्रभारित राशि जमा की जाएगी, उसका ब्याज गणित कर समिति के बचत खातें में जमा किया जाएगा ।

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