जालोर 29 जनवरी। राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि अथवा विस्तारित समयावधि में भूमि का उपयोग नहीं किये जाने वाले प्रकरणों की निगरानी के लिए कमेटी गठित की गई है जो ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए संपरिवर्तन आदेश को प्रत्याहरित करने की अनुशंषा करेगी। जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के प्रावधानों के तहत संपरिवर्तित भूमि के संपरिवर्तन प्रयोजन हेतु भूमि के उपयोग की अवधि नियम 14 में निर्धारित की गई है। इस नियम के तहत निर्धारित समयावधि अथवा विस्तारित समयावधि में भूमि का उपयोग नहीं किये जाने वाले प्रकरणों की निगरानी के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग द्वारा कमेटी का गठन किया गया है जो ऐसी संपरिवर्तित भूमि जिसका निर्धारित समयावधि अथवा विस्तारित समयावधि में उपयोग नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए संपरिवर्तन आदेश को प्रत्याहरित करने की अनुशंषा करेगी। उन्होंने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर प्रस्ताव सात दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।