
जालोर । डिजिटल डेस्क | 15 जुलाई | जिले की करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति (Pacs) के वर्तमान संचालक बोर्ड को भंग कर दिया गया हैं, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (Additional Registrar) सहकारी समितियां खंड जोधपुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) के निर्णय की अवहेलना करने पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 30(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति (Pacs) के संचालक बोर्ड को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति की हैं, इसके साथ ही, ब्लॉक सहकारिता निरीक्षक रानीवाड़ा को प्रशासक पद का पदभार ग्रहण कर, सहकारी समिति के निर्वाचन की अभ्यर्थना राज्य निर्वाचन प्राधिकारी, राजस्थान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को भिजवाने के निर्देश दिए है।