सहकारी समितियों के गले की फांस बनी ब्याज मुक्त योजना

सार

Jalore News : फसली सहकारी ऋण वितरण में ब्याज मुक्त योजना के तहत देय 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लंबे समय से भुगतान नहीं होने के चलते ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों को वेतन-भत्ते सहित अन्य खर्चा की पूर्ति के लिए सहकारी समितियां सीसीबी और अपेक्स बैंक की ओर टकटकी लगाए बैठी हैं ।

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विस्तार

जालोर। डिजिटल डेस्क | 29 अप्रैल | जिले में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसली सहकारी ऋण वितरण प्रणाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) के लिए गले की फांस बनकर रह गई है। फसली सहकारी ऋण वितरण में ब्याज मुक्त योजना के तहत देय 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लंबे समय से भुगतान नहीं होने के चलते ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) में कार्यरत कार्मिकों को वेतन-भत्ते सहित अन्य खर्चा की पूर्ति के लिए सहकारी समितियां सीसीबी (CCB) और अपेक्स बैंक (Apex Bank) की ओर टकटकी लगाए बैठी हैं । एक ओर जहां डेढ़ साल से ब्याज अनुदान की राशि का भुगतान नहीं होने से ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) में संस्थापन व्यय तक के लाले पड़े हुए हैं । फसली सहकारी ऋण योजना में देय ब्याज अनुदान के संबंध में वित्त विभाग (Finance department) से सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत जानकारी चाहने पर आवेदन अधिनियम की धारा 6(3) के तहत वित्त विभाग से सहकारिता विभाग (Cooperative department) के एक से दूसरे एवं दूसरे से तीसरे कार्यालयों के बीच अंतरित होता रहा है। उल्लेखनीय हैं कि राजस्थान सरकार की फसली सहकारी ऋण वितरण ब्याज मुक्त योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंक की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्मय से किसानों को रबी और खरीफ सीजन के लिए अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं । जिसकी एवज में राज्य सरकार की ओर से 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान  देय है।

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