
चूरू, 26 दिसंबर। सहकारिता विभाग की ओर से समयबद्ध ऑडिट नहीं करवाने पर दो सोसायटी के बोर्ड भंग किए हैं। उप रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) संदीप शर्मा ने बताया कि समयबद्ध रूप से ऑडिट नहीं करवाने वाली दो सोसायटी जैतसीसर पीरेर महिला एवं ढाणी तेतरवाल प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसाइटी लिमिटेड के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 एवं संशोधित अधिनियम 2016 की धारा 28 (11) (3) के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त सोसाइटियों को अधिनियम अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए। नोटिस के उपरांत भी ऑडिट नहीं करवाने पर उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चूरू द्वारा इन संचालक मंडलों को निरर्ह घोषित करने की कार्यवाही की है।इन सोसायटी के संचालक मंडल आगामी छह वर्ष तक सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित नहीं हो सकेंगे।

 
								

 
                                             
                                             
                                            