
सिरोही । डिजिटल डेस्क | 10 अक्टूबर | जिले की विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां में कार्यरत कर्मियों द्वारा अपने पी.एफ खाते शाखा स्तर पर संधारित किए जा रहें, इसके लिए अब केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक की ओर से समस्त शाखा प्रबंधक को निर्देशित किया गया हैं कि व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सेल्समैन का भविष्य निधि खाता अब सीसीबी की संचालित शाखाओं में नहीं खोला जाएगा । आपको बता दें कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का गठन किया हुआ है, जो अधिकृत एवं अनधिकृत संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी के पी.एफ. संगठन है।
यह हैं नियम
गत साल सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय की ओर से प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां एवं वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां के कर्मचारियों भर्ती, चयन प्रक्रिया एवं सेवानियम-2022 जारी किए थे । जिसके मुताबिक, समिति के कर्मचारियों से नियमानुसार भविष्य निधि अंशदान काटा जाकर भविष्य निधि आयुक्त के यहां संबंधित समिति द्वारा जमा कराने का नियम लागू किया हुआ है।