
जयपुर । डिजिटल डेस्क I 24 जुलाई I प्रदेश के श्रम विभाग की ओर से श्रम संगठनों को लेकर एक परिपत्र जारी हुआ है । श्रम आयुक्त डा. घनश्याम की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक, श्रम संगठन के पंजीयन उपरान्त श्रम संगठनों द्वारा समानान्तर कार्यकारणी गठित कर ली जाती है और वे संगठन.नियोजक के समक्ष अपनी समस्याओं के निस्तारण-समझौता कार्यवाही के लिए मांग करती है तो नियोजक के समक्ष यह दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि वह किस श्रम संगठन की कार्यकारणी से चर्चा करने का हवाला देते हुए पत्र में बताया गया हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए “अन्तर यूनियन विवाद के मामलों में जहां समानान्तर कार्यकारणी गठित कर ली जाती है, तो जब तक ऐसे विवाद को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक ऐसी स्थिति में जिस केन्दीय श्रम संगठन से वह यूनियन सम्बद्धता रखती है, उस केन्द्रीय श्रम संगठन की प्रदेश इकाई द्वारा मान्य कार्यकारणी को ही मान्य समझा जाएगा I