खराबे पर सहायता राशि का वितरण किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा कराने की व्यवस्था -आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविन्दराम मेघवाल

जयपुर, 21 मार्च। आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री श्री गोविन्दराम मेघवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि बाढ़ अथवा सूखे से फसल में हुए खराबे की सहायता राशि का वितरण प्रभावित किसानों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण (डीबीटी प्रणाली) के माध्यम से किया जाता है।
आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए फसलों में हुए खराबे की सूचना डीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि पटवारियों द्वारा किसानों से उनके बैंक खातों तथा आधार कार्ड की सूचना लेकर इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। जिला कलक्टरों द्वारा इसके आधार पर प्रभावित किसानों की सूचना आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को दी जाती है। इसके आधार पर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जिला कलक्टरों को सहायता राशि का आवंटन करता है।
इससे पहले विधायक श्री मुकेश भाकर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र लाडनूं में माह जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक बाढ़ एवं सूखे से फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि लाडनूं विधानसभा क्षेत्र में इस अवधि के दौरान बाढ़ एवं सूखे से फसलों में 33 प्रतिशत से कम खराबा होने के कारण कृषि आदान-अनुदान देय नहीं है।
error: Content is protected !!