फसलों में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कृषक टोल फ्री नंबर पर सूचित करें

File Photo

जालोर 8 मार्च। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जिले में बारिश के कारण रबी की खड़ी फसलों में जल भराव अथवा कुछ क्षेत्रों में कटाई उपरान्त खेत में पड़ी फसलों में वर्षा के कारण हुए नुकसान इत्यादि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रभावित कृषक को टोल फ्री नंबर 18002095959 पर सीधे अथवा बैंक/कृषि विभाग के अधिकारियों को लिखित में सूचित करना होगा।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ.आर.बी.सिंह ने बताया कि जिले में गत दिनों से बारिश होने के कारण फसलों में जल भराव अथवा कुछ क्षेत्रों में कटाई उपरान्त खेत में पड़ी फसलों में वर्षा के कारण नुकसान की सम्भावना हैं। बीमित कृषकों की फसलों में नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि बीमित कृषकों को फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए कटाई उपरांत अधिकतम 2 सप्ताह (14 दिन) की अवधि के लिए, अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग एवं जलप्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान आदि से क्षतिपूर्ति के लिए प्रभावित कृषक को आपदा के 72 घंटे के अन्दर सीधे ही बीमा कम्पनी बजाज एलायन्ज जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि. के टोल फ्री नम्बर 18002095959 पर सीधे अथवा लिखित में अपने बैंक/कृषि विभाग के अधिकारियों/जिला पदाधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है यदि 72 घंटे में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो कृषक को 7 दिवस में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को देना आवश्यक होगा। वे कृषक जिनके पास एन्ड्रॉयड मोबाईल हैं, वे बीमा कम्पनी बजाज एलायन्ज जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि. के मोबाईल एप फारमित्रा को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सीधे ही अपने नुकसान की शिकायत बीमा कम्पनी को दर्ज करवा सकते है। कृषकों द्वारा शिकायत सीधे दर्ज करवाये जाने पर उनकी परिवेदना सीधे ही बीमा कम्पनी के पोर्टल पर दर्ज हो जायेगी जिससे बीमा कम्पनी द्वारा सर्वे कार्य करने में आसानी होगी।
error: Content is protected !!