सहकारी संस्थाओं की विभागीय ऑडिटर से ऑडिट कराने की बाध्यता वर्ष 2026-27 से होगी प्रभावी
सार Rajasthan : सीए फर्म द्वारा लगातार 2 वर्ष की लेखापरीक्षा (Audit) करने के उपरांत विभागीय ऑडिटर द्वारा लेखापरीक्षा सम्पादित करने की बाध्यता अब वर्ष 2026-27 के पश्चात से होगी प्रभावी, तब तक सहकारी संस्थाएं करवा सकती हैं सीए फर्म से लेखापरीक्षा विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 23 मई | प्रदेश की ग्राम सेवा…
