
कृषि और अकृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना 2024 लागू
बारां, 07 अक्टूबर। प्रबन्ध निदेशक सौमित्र कुमार मंगल ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा बैंक के 31 मार्च 2020 को अवधिपार ऋणी सदस्य जो 31 मार्च 2023 को गैर निष्पादित आस्तियों (अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी) में वर्गीकृत है, के लिए कृषि और अकृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना 2024 स्वीकृत की गई है। इस योजना से…