पचपदरा रिफाइनरी की चारदिवारी के तीन किलोमीटर में निषेधाज्ञा, पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्र नहीं हो सकेंगे

बाड़मेर, 09 नवम्बर। जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्ठवाड़ा व सांभरा तहसील पचपदरा की चारदिवारी के तीन किलोमीटर क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट…

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