
10 लाख से अधिक लागत के आवासीय भवन बनवाने पर वसूला जायेगा 1 प्रतिशत सेस
जालोर 3 फरवरी। श्रम कल्याण विभाग द्वारा भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत 10 लाख रूपये से अधिक लागत के आवासीय भवन बनवाने पर एक प्रतिशत उपकर (वसूला) जायेगा। श्रम कल्याण अधिकारी मगाराम गोदारा ने बताया कि राज्य में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 लागू…