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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसल को पटवार सर्किल एवं तहसील स्तर पर संसूचित किया गया

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झालावाड़, 09 जून। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2022 मौसम हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना 8 जून 2022 जारी की गई है। झालावाड़ जिले में इस योजना का क्रियान्वयन एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। झालावाड़ जिले के लिये फसलों को पटवार सर्किल एवं तहसील स्तर पर संसूचित किया गया हैं।
कृषि विभाग के उप निदेशक सत्येन्द्र पाठक ने बताया कि पटवार मण्डल पर अकलेरा, बकानी, मनोहरथाना तहसीलों पर मक्का की फसल व सोयाबीन सभी तहसीलों के पटवार मण्डल पर संसूचित किया गया है। बकानी, झालरापाटन, खानपुर, पचपहाड़, पिड़ावा, रायपुर, सुनेल मे उडद की फसल पटवार मण्डल में संसूचित किया गया है।
तहसील स्तर पर फसल उड़द अकलेरा, असनावर, गंगधार, डग व मक्का की फसल असनावर, गंगधार, डग, झालरापाटन, खानपुर, पचपहाड़, पिड़ावा, रायपुर, सुनेल तहसीलों में संसूचित किया गया हैं।
कृषकों को उडद की फसल पर राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान पश्चात् 678.36 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम राशि जमा करनी है। इसी तरह मक्का की फसल में अनुदान पश्चात् राशि 818.38, धान में 925.06 व सोयाबीन में 776.68 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम देय होगा।
इस योजनान्तर्गत ऋणी कृषको के प्रीमियम बैंको द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर दिये गये इंटरफेस च्।ल्.ळव्ट के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2022 है। गैर ऋणी कृषको को ऑनलाईन बीमा प्रस्ताव की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। सभी गैर ऋणी कृषक अपना बीमा प्रस्ताव निकटतम सीएससी के माध्यम से अथवा बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेन्ट के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमाबंदी की नवीनतम नकल स्वयं सत्यापित, स्वयं घोषणा-पत्र जिसमें प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्र, प्रस्तावित फसल का बुवाई क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वयं परिवार एवं बटाई) अंकित कर, बैंक खाता पासबुक की प्रति, बटाईदार कृषक संबंधित खातेदार के द्वारा जमीन बटाई पर दी गई है उसका शपथ पत्र, बटाईदार कृषक के स्वयं का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण-पत्र, बटाई पर लेने वाले व देने वाले कृषक का आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति अपलोड करना आवश्यक हैं।
सभी ऋणी कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ 2022 में ऋणी कृषकों का बीमा ऐच्छिक आधार पर किया जाएगा। अगर कोई ऋणी कृषक अपना बीमा नहीं करवाना चाहते है, तो वह संबंधित बैंक में संपर्क कर निर्धारित प्रारूप में बीमा नहीं करने के लिखित आवेदन 24 जुलाई 2022 से पहले देना होगा साथ ही आप द्वारा बीमित फसलों में परिवर्तन की सूचना संबंधित बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को 29 जुलाई 2022 तक देना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिये अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक एवंसहायक कृषि अधिकारी, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि अथवा निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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