
जालोर 24 जून। स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार जालोर जिले की रानीवाड़ा ग्राम पंचायत के निर्वाचित सरपंच, उपसरपंच एवं निर्वाचित वार्ड पंचों को नवगठित नगरपालिका रानीवाड़ा में क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व वार्ड सदस्य समझा जायेगा।
स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के क्रम में 1 जून, 2021 को विभागीय अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए जिले की ग्राम पंचायत रानीवाड़ा के निर्वाचित सरपंच, उपसरपंच एवं निर्वाचित वार्ड पंचों को नवगठित नगरपालिका रानीवाड़ा में क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व वार्ड सदस्य समझा जायेगा।


