ई-मित्र संचालकों द्वारा अनियमितता बरतने पर होगी सख्त कार्यवाही

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की टीम करेंगी औचक निरीक्षण

जालोर 19 फरवरी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान ई-मित्र संचालकों द्वारा अनियमितता बरतने पर संबंधित ई-मित्र कियोस्क के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक कुम्भा राम रेलावत ने बताया कि ई-मित्र संचालकों को अपने कियोस्क पर रेट लिस्ट एवं कॉब्रांडेड बैनर लगाना अनिवार्य है। विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान ई-मित्र कियोस्क पर रेट लिस्ट नहीं लगाने, निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने, अपने निर्धारित स्थान पर कार्य नहीं करने, कॉब्रांडेड बैनर नहीं होने, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर संबंधित ई-मित्र कियोस्क को चिन्हितकर नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा एवं कियोस्क को स्थायी या अस्थायी रूप से बंद करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जिले के सभी स्थानीय सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिये हैं कि वे 28 फरवरी तक सभी ई-मित्र कियोस्क पर नवीनतम रेट लिस्ट, कॉब्रांडेड बैनर के साथ जियो-इंस्पेक्शन किया जाना सुनिश्चित करें। 28 फरवरी के पश्चात् विभाग द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा एवं अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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